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जमीन हड़पने के मामले में #BJP विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका खारिज

Dhanbad: बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट से एक और झटका लगा है. जमीन हड़पने और मारपीट करने के मामले में मंगलवार को धनबाद कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

बता दें कि ढुल्लू महतो पर पड़ोसी डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने और पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव की जमीन हड़पने का आरोप है. इन दोनों मामलों में विधायक ने जमानत के लिए धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता की अदालत में अर्जी लगाई थी. सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी.

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क्या है मामला

ढुल्लू महतो के पड़ोसी डोमन महतो ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि 29 अप्रैल 2019 को सुबह अपने पिता कन्हाई महतो के साथ मिलकर रामराज मंदिर के समीप अपने रैयती जमीन पर रोजगार के लिए बांस से दुकान बना रहे थे. तभी ढुल्लू महतो अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंचे. दुकान बनाने से मना करते हुए गाली और धमकी दी.

शाम में उनके समर्थकों ने गला दबाकर जान मारने का प्रयास किया. विधायक ने धमकी दी कि मरवा कर फेंकवा देंगे. दूसरे मामले में पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव की शिकायत पर 2 मार्च 2020 को बरोरा थाना में विधायक ढुलू महतो एवं सुभाष सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

प्राथमिकी के मुताबिक, उन्हें पता चला कि विधायक ढुल्लू अपने समर्थकों के साथ मिलकर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं. आसपास की बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल का निर्माण करवा रहे हैं. इस सूचना पर राजीव, अपनी पत्नी एवं भाई के साथ अपनी जमीन पर पहुंचे तो विधायक ने उन्हें धमकाया.

विधायक ढुल्लू ने धमकाते हुए कहा कि दोबारा यहां दिखे तो जान मार कर फेंक देंगे. उनके इशारे पर समर्थकों ने हमला कर दिया एवं जान मारने की नीयत से उनके ऊपर पिस्तौल तानकर मारपीट की थी.

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रंगदारी मांगने के मामले में ढुल्लू को मिली थी जमानत

ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन में बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो को सोमवार को राहत मिल गई थी. धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी व एन के सविता की दलील सुनने के बाद विधायक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया था.]

हालांकि इसके बावजूद विधायक ढुल्लू महतो को अभी धनबाद जेल में ही रहना होगा. विधायक को दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में अभी जमानत नहीं मिली है.

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