
Dhanbad: कांग्रेस नेता ओ पी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव की जमीन हड़पने व उससे रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो व सुभाष सिंह को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया. एमपी एमएलए के मुकदमो की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत ने शनिवार को साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, राधेश्याम, गोस्वामी, एन के सबिता व ललन प्रसाद ने पैरवी की.
ढुल्लू महतो पर जान मारने की धमकी व 15 लाख रुपये की जमीन पर कब्जा करने का था आरोप
कतरास निवासी पूर्व विधायक ओपी लाल के भतीजा राजीव कुमार श्रीवास्ततव की शिकायत पर 2 मार्च 2020 को बरोरा थाना में विधायक ढुल्लू महतो एवं सुभाष सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोप के अनुसार विधायक ढुलू महतो ने धमकाते हुए कहा था कि दुबारा यहां दिखे तो जान मार कर फेंक देंगे. उनके इशारे पर सभी समर्थकों ने भी हमला कर दिया व जान मारने की नीयत से राजीव के ऊपर पिस्तौल तान दी. मारपीट भी की. आरोप था कि भयभीत कर रंगदारी करते हुए करीब 15 लाख रुपये की जमीन पर कब्जा कर लिया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 4 जनवरी 2021 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 5 अप्रैल 2022 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी.
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