Koderma

कोडरमा: आर्म्स एक्ट के दोषी को मिली 5 साल सश्रम कारावास की सजा 

Koderma: जिले के ढाब थाना कांड संख्या 02/15, सत्रवाद 150/15 में आरोपी संजय हांसदा (पिता स्वर्गीय लालू हांसदा, गांव नावाडीह, थाना ढाब) को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. मामले की सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने सेक्शन 25 (1) (ए) आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को उक्त सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए  जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. वही सेक्शन 26(2) 35 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 5 साल सश्रम कारावास व 10 हजार जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.

क्या है पूरा मामला

तत्कालीन ढाब थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्त संजय हंसदा अपने घर में लूटा हुआ सम्मान एवं लूट में उपयोग किया हथियार को छुपा कर रखा है और वह घर में आया हुआ है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दल बल के साथ उसके घर पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही संजय हांसदा भागने लगा. पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ा. पुलिस के सर्च के दौरान उसके पास से देसी कट्टा एवं कुछ कारतूस बरामद किया गया था जिसे लेकर ढाब थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने मामला दर्ज कराया था. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी मंडल ने किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उदय शंकर प्रसाद सिन्हा ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया.

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