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विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ रेप का प्रयास का आरोप लगाने वाली महिला के पति को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

Ranchi : ब्लैकमेल करके अदालत में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ गवाही देने को मजबूर करने से संबंधित मामले में आरोपी कमला कुमारी के पति राजीव कुमार की अग्रिम जमानत झारखंड हाइकोर्ट ने मंजूर कर ली है. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत पर सुनवाई की.  यासमीन ने कमला और उसके पति राजीव कुमार पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. यासमीन ने कहा था कि कमला और उसके पति ने उसका नहाते हुए वीडियो बना लिया था और राजीव कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया था. यासमीन ने कतरास थाने में इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

 

कमला वही महिला है जिसने बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. कमला कुमारी ने इस केस में यासमीन खातून को गवाह के तौर पर पेश किया था. लेकिन बाद में यासमीन ने कमला और उसके पति पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. दरअसल, यासमीन खातुन ने ढुल्लु महतो के खिलाफ कतरास थाना में दर्ज कांड संख्या 178/ 2019 में गवाही दी थी. इस केस में कमला ने विधायक ढुल्लु के खिलाफ रेप का प्रयास का आरोप लगाया था. बाद में यासमीन ने कमला और उसके पति राजीव कुमार के खिलाफ चार मार्च 2020 को कतरास थाना में कांड संख्या 71/2020 दर्ज कराया था. जिसमें यासमीन ने कहा था कि कमला और उसके पति ने उसका नहाते हुए वीडियो बना लिया था, इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे ढुल्लू महतो के खिलाफ मामले में गवाह बनाया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रत्युष लाला ने पैरवी की.

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