
Ranchi : गोड़्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को जमीन खरीद मामले में झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अनामिका गौतम के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. साथ ही सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.
अदालत के आदेश में कहा गया है कि पुलिस अनामिका गौतम को गिरफ्तार नहीं करेगी. हालांकि मामले की जांच के दौरान जब भी जांच अधिकारी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाये तो उन्हें सहयोग करना होगा. अदालत ने यह भी कहा है कि अगर जांच में वह सहयोग नहीं करती हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने को स्वतंत्र है.
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दसरी ओर इस मामले में अनामिका गौतम की ओर से भी हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है. इसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है. अनामिका गौतम के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि विष्णुकांत झा व किरण सिंह ने अनामिका गौतम और उनकी कंपनी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट प्रालि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. विष्णुकांत झा की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि जिस जमीन को अनामिका गौतम ने खरीदा है उसका सरकारी मूल्य लगभग बीस करोड़ रुपये है. इस खरीद के दौरान सरकार को राजस्व का घाटा हुआ है.
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