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जेएसएमडीसी के एमडी हाई कोर्ट में हुए हाजिर, अगली सुनवाई 21 मार्च को

जेएसएमडीसी के कर्मचारियों के नियमितीकरण के बकाया भुगतान का मामला

Ranchi: झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसएमडीसी) के कर्मचारियों के नियमितीकरण के बकाया भुगतान के मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. कोर्ट के आदेश के आलोक में जेएसएमडीसी के एमडी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए. कोर्ट ने उनसे आदेश का अबतक पालन नहीं करने का कारण पूछा, कहा कि यह अवमानना के दायरे में आता है. मामले में उनकी ओर से जवाब (सो काज) दाखिल किया गया, जिस पर प्रार्थी का पक्ष सुनने के लिए कोर्ट ने मामले के अगली सुनवाई 21 मार्च निर्धारित की.

कोर्ट ने जेएसएमडीसी एमडी को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थिति से छूट प्रदान की. दरअसल, वर्ष 2012 में ही जेएसएमडीसी के संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया गया था लेकिन उसका वित्तीय लाभ अब तक उन्हें नहीं दिया जा रहा है. बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 8 सप्ताह में जेएसएमडीसी के कर्मियों के नियमितीकरण का वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हुआ जिसके बाद अवमानना याचिका दाखिल हुई थी. हालांकि उस समय जेएसएमडीसी के आश्वासन के बाद इसे निष्पादित कर दिया गया था. लेकिन इसके बावजूद भी वित्तीय लाभ अबतक नहीं मिला है. जिसके बाद दोबारा वर्ष 2024 में अवमानना याचिका दाखिल की गई है. मामले में जितेंद्र प्रसाद यादव एवं अन्य की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है.

 

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