
Palamu: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने हत्या के आरोपी सिंटू सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में विश्रामपुर थाना के करमडीह निवासी कृष्ण मुरारी सिंह ने दो अज्ञात लोगों के विरुद्ध शहर थाना में कांड संख्या 20/2017 तिथि 17 जनवरी 2017 को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसमें पुलिस अधिकारी के द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान सिंटू सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया था.
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सिंटू सिंह पर आरोप है कि दिनांक 17 जनवरी 2017 को हमीदगंज विनय चौक डालटनगंज के पास अन्य लोगों के साथ मिलकर श्याम बिहारी सिंह की हत्या आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर कर दी थी.
अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए सिंटू सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.वहीं अदालत ने तीन लाख रुपया पीड़ित को देने का आदेश भी दिया है.
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