Ranchi

रात में NPU कार्यालय खोलकर नियम विरुद्ध काम करने वालों को राज्यपाल की चेतावनी

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को NPU के कुलपति सहित अन्य अधिकारियों द्वारा रात में कार्यालय खोलकर नियम विरुद्ध काम करने की शिकायत मिली है. राज्यपाल सचिवालय को मिले शिकायती पत्र में यह कहा गया है कि कुलपति दिनेश कुमार सिंह के वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को जब्त करने के बाद से वह रात को विश्वविद्यालय कार्यालय खोलवा रहे हैं. साथ ही नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं. इसके बाद राज्यपाल सचिवालय ने इस

झारखंड राज्यपाल (फाइल फोटो)

राज्यपाल ने रात में नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय (NPU) का कार्यलाय खोलकर नियम विरुद्ध काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. NPU के अधिकार विहीन कुलपति दिनेश कुमार सिंह द्वारा रात में कार्यलय खोलकर काम करने की शिकायत के बाद इससे संबंधित चेतावनी दी गई है. इस बीच उच्च शिक्षा विभाग ने रजिस्ट्रार की नियुक्ति के सिलसिले में जारी अपने आदेश को नियुक्त कर लिया है.

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को NPU के कुलपति सहित अन्य अधिकारियों द्वारा रात में कार्यालय खोलकर नियम विरुद्ध काम करने की शिकायत मिली है. राज्यपाल सचिवालय को मिले शिकायती पत्र में यह कहा गया है कि कुलपति दिनेश कुमार सिंह के वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को जब्त करने के बाद से वह रात को विश्वविद्यालय कार्यालय खोलवा रहे हैं. साथ ही नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं. इसके बाद राज्यपाल सचिवालय ने इस तरह का काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. साथ ही विश्वविद्यालय को इससे संबंधित पत्र भी भेजा है.

राज्यपाल के आदेश के आलोक में विश्वविद्यालय में स्पेशल ऑडिट कराया गया था. ऑडिट रिपोर्ट में विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय अनियमितताओं में कुलपति दिनेश सिंह के संलिप्त होने का उल्लेख किया गया. इसके बाद राज्यपाल ने कुलपति की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां जब्त कर लीं. साथ ही कुलपति को बर्खास्त करने का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा. बर्खास्तगी का यह प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन है.

राज्यपाल द्वारा जिस दिन कुलपति की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को जब्त किया गया, उसी दिन कुलपति ने डॉक्टर मृत्युंजय कुमार को रजिस्ट्रार नियुक्त करने का आदेश जारी किया. यह आदेश रात को कार्यालय खोलकर जारी किया गया. इसके लिए उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश को आधार बनाया गया.

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया था कि रजिस्ट्रार की नियमित नियुक्ति होने तक विश्वविद्यालय अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश दिया था. उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के रजिस्ट्रार की वैकल्पिक व्यवस्था करने से संबंधित अपना आदेश वापस ले लिया है.

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