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जेलों में रिक्त पद भरने के लिए उठाए जाएं प्रभावी कदम, नहीं तो कोर्ट प्रतिवादियों पर करेगी प्रतिकूल टिप्पणी : हाईकोर्ट

Ranchi: झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में जेलों की व्यवस्था में सुधार व मॉडल जेल मैनुअल को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि राज्य की जेलों में 81 प्रतिशत पद खाली हैं। जेलों में जेल सुपरिंटेंडेंट, जेल क्लर्क, पारामेडिकल स्टाफ, नाई आदि पद रिक्त हैं।  सरकार इन पदों को भरने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है।

इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मौखिक कहा कि राज्य के जेलों में रिक्त पद भरने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो कोर्ट  प्रतिवादियों पर  प्रतिकूल टिप्पणी करेगी। अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 को होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चाैहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। पूर्व की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि जेलों में रिक्त सभी पदों को 30 सितंबर तक भरा  जाए. उल्लेखनीय है कि जेल सुधार व मॉडल जेल मैनुअल के मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था.

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