
Ranchi: राज्य सरकार ने तत्कालीन अंचल अधिकारी सदर, हजारीबाग राजीव कुमार सिंह पर विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सहमति के बाद कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव कुमार सिंह पर मौजा कैंटोनमेंट, खाता संख्या-68, प्लॉट संख्या-366 एवं 367, रकबा-0.24 एकड़ एवं 0.28 एकड़, कुल रकबा-0.52 एकड़ भूमि जो खास महाल की भूमि थी को रैयती भूमि दिखाकर दाखिल-खारिज वाद संख्या 3652 / 2014-15 द्वारा जमाबंदी कायम करने का आरोप है. इस तरह सरकारी भूमि का गलत तरीके से खरीद-बिक्री को प्रोत्साहन देने एवं सरकारी भूमि को नुकसान पहुंचाकर सरकारी लीज भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व को क्षति कराया. पूरे मामले पर उपायुक्त हजारीबाग ने 2020 को आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी, जिसकी जांच में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाया गया है. ऐसे में सरकार ने आरोपों की विस्तृत जांच के लिए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया है.
आरोपी पदाधिकारी के खिलाफ जांच के लिए रिटायर आइएएस गणेश कुमार को जांच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया. उपास्थापन पदाधिकारी भूमि उप समाहर्ता हजारीबाग को नियुक्त किया गया है. आरोपी पदाधिकारी से 15 दिनों में लिखित बचाव बयान मांगा गया है, इसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जायेगी.




