Court NewsRanchi

सेलिब्रेशन हॉल के मालिक को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने निगम द्वारा सेलिब्रेशन को सील किए जाने को सही ठहराया

Ranchi. करमटोली चौक स्थित सेलिब्रेशन को रांची नगर निगम द्वारा सील बंद किए जाने मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली रोहतास मुंडा की अपील याचिका की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रांची नगर निगम द्वारा सेलिब्रेशन को सील किए जाने की करवाई को सही ठहराया. खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए प्रार्थी रोहतास मुंडा की अपील को खारिज कर दिया.

इसे भी पढ़ें: Ranchi: तंत्र मंत्र के नाम पर महिला को प्रसाद खिला कर छेड़खानी करने के मामले में 3 साल की सजा

सुनवाई के दौरान निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पक्ष रखते हुए बताया कि रांची नगर निगम ने बगैर नक्शा स्वीकृति के सेलिब्रेशन हॉल बनाए जाने की शिकायत की जांच की थी। जिसके बाद निगम ने आरोप को सही पाते हुए सेलिब्रेशन को सील कर दिया था। जिसके खिलाफ प्रार्थी ने एकल पीठ में याचिका दाखिल की थी। एकल पीठ ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दी थी और निगम एक कार्रवाई को सही ठहराया था। जिसके बाद प्रार्थी ने खंडपीठ में अपील दायर की थी.

Related Articles

Back to top button