
Ranchi : झारखंड कंबाइड परीक्षा से संबधित एक मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड कंबाइड परीक्षा बोर्ड से जवाब मांगा है. मामले में एसोसिएशन फॉर अनएडेड कॉलेज की ओर से याचिका दायर की गयी थी. इस दौरान एसोसिएशन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कंबाइंड परीक्षा में जो शर्तें रखी गयी हैं, वो गलत हैं. वहीं, बोर्ड की ओर से बताया गया कि प्रवेश परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी गयी है. मामले की अगली सुनवाई अब 6 जून को होगी
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सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में हुई. जानकारी हो कि सत्र 2022-24 में कंबाइंड परीक्षा बोर्ड ने बीएड नामाकंन के लिए प्रक्रिया बदल दी है. इस साल से नामाकंन के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी. मेरिट लिस्ट के आधार पर कॉलेजों में नामाकंन संभव होगा. मालूम हो कि कोरोना महामारी के कारण प्रवेश परीक्षा में रोक लगा दी गयी थी. हाइकोर्ट में याचिका द कंबाइंड परीक्षा की शर्तों को गलत बताते हुए दायर की गयी है.




