
Ranchi: राजधानी रांची के वासियों को अब बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ेगा. निगम अधिकारी ने टैक्स कलेक्शन के कार्य में तेजी लाने का निर्देश संबंधित एजेंसी को दे दिया है. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 590 के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार रांची नगर निगम क्षेत्रांतर्गत सभी धृतियों का सर्कल रेट के आधार पर उद्भूत Capital Value/ Property Tax की गणना सूडा एवं PMU (Choice Consultancy Pvt. Lid) के दिशा-निर्देश पर शहर के सभी धृतिधारकों का संशोधित डिमांड तैयार किया गया है. भविष्य में उनसे कर का भुगतान इसी डिमांड के आधार पर किया जाएगा.
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उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने Capital Value के आधार पर तैयार किये गये डिमांड एवं Assessment/Reassessment की पूरी प्रक्रिया का प्रेजेंटेशन देखा. उन्होंने मेसर्स श्री पब्लिकेशन एवं राज्य सरकार के PMU मेसर्स च्वाइस कंसल्टेन्सी प्रा लि को नये गणना के आधार पर जल्द से जल्द टैक्स कलेक्शन का कार्य शुरू करने का निदेश दिया है. साथ ही यह भी कहा गया कि जितने लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराकर 31 मार्च 2022 के पहले सूचना दी है वैसे लोगों की पेनल्टी राशि इस वित्तीय वर्ष से विलोपित हो जाएगा.
उन्होंने श्री पब्लिकेशन के प्रतिनिधि को यह भी स्पष्ट निर्देश दिया कि नये गणना के आधार पर होल्डिंग टैक्स लेने से पूर्व सभी को पूर्व की गणना एवं वर्तमान में की गई गणना नियम, उप नियमों के साथ एक सूचना पत्र के माध्यम से सूचित करेंगे. इसके आलावा सभी को यह सूचना SMS के माध्यम से भी उपलब्ध करायेंगे. साथ ही उन्होंने एजेंसी को कहा है कि वार्ड में जाकर लोगों को नए टैक्स की जानकारी दी जाए. इस बात का ध्यान रखा जाए कि लोगों को टैक्स जमा करने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.




