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प्रेम-प्रसंग मामले में कोर्ट ने युवक को दी आजीवन कारावास की सजा

Ranchi : प्रेम-प्रसंग से जुड़े एक मामले में रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त एमके वर्मा की कोर्ट ने फैसला सुनाया. जहां मृतक राम चरण की मौत मामले में सुभाष को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 60 हजार जुर्माना भी लगाया. इसके पहले मामले की सुनवाई पिछले सप्ताह गुरुवार को हुई थी. बता दें मामला दशम फॉल इलाके से संबंधित है. जहां राम चरण मुंडा और सुभाष एक ही लड़की से प्यार करते थे. इसी में सुभाष ने राम चरण की हत्या की थी.

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