
Ranchi: जाति प्रमाण पत्र को गलत बताये जाने के मामले में विधायक समरी लाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें जाति स्क्रुटनी कमेटी के आदेश की जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिना किसी आधार के कमेटी ने जाति प्रमाण पत्र को गलत साबित किया है. अधिवक्ता हर्ष कुमार ने समरी लाल की ओर से याचिका दायर की है. साल 1956 में संयुक्त बिहार के वक्त उनकी जाति को अनुसूचित का दर्जा दिया गया था. साथ ही याचिका में कहा गया है कि जिसकी उनका प्रमाण पत्र जांच रिपोर्ट के आधार पर मिला है. ऐसे में कमेटी जांच नहीं कर सकती है.
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रामनवमी जुलूस में लगे प्रतिबंध हटाने की मांग
राज्य सरकार की ओर से रामनवमी जुलूस में गाना बजाने पर लगाये प्रतिबंध को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है. विधायक मनीष जायसवाल ने मामले में याचिका दायर की है. जिसमें रामनवमी जुलूस में लगे प्रतिबंध हटाने की मांग की गयी है. याचिका के माध्यम से राज्य सरकार के आदेश का निरस्त करने की मांग की गयी है.
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