
New Delhi: सड़क परिवहन मंत्रालय के नये नियमों के तहत मोटरसाइकिल पर बैठे चार साल के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है. इसके साथ ही सुरक्षा बेल्ट भी लगाना होगा और मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं रहनी चाहिए. मंत्रालय के अनुसार ये नियम अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे. मंत्रालय ने नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है.
सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह भी कहा है कि खतरनाक या जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई करने वाली प्रत्येक गाड़ी को वाहन निगरानी प्रणाली उपकरण से लैस किया जाएगा. इस संबंध में हितधारकों से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में संशोधन करते हुए पहली बार मोटरसाइकिल पर सवार नौ महीने से चार साल के बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम तय किए हैं.
मंत्रालय का मानना है कि मोटरसाइकिल पर सवार बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा कोई नियम नहीं होने की वजह से हादसे के दौरान बच्चे की मौत अधिक होती है. थोड़ा सा संतुलन बिगड़ने से बच्चों के गिरने का खतरा रहता है. इस लिहाज से हेलमेट व सुरक्षा बेल्ट को अनिवार्य किया गया है.




