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उत्पाद सिपाही नियुक्तिः शारीरिक जांच में पास हुए तब देनी होगी लिखित परीक्षा

  • सामान्य वर्ग में झारखंड से ही मैट्रिक पास अभ्यर्थी ही बन सकेंगे उत्पाद सिपाही, रिजर्व कोटे वालों को मिली छूट
  • नियामवली में संशोधन

Ranchi : राज्य सरकार ने झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी प्रदान की है. उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए अनारक्षित वर्ग में झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से ही न्यूनतम मैट्रिक की परीक्षा पास होना अनिवार्य किया गया है. 2015 की नियमावली में भारत के अंदर मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण होना शामिल था. ऐसे में अब नयी संशोधित नियमावली 2021 में भारत शब्द को हटा कर झारखंड को जोड़ा गया है.

इस नियम से राज्य के बाहर के सामान्य कोटे के अभ्यर्थी उत्पाद सिपाही परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे. इसके अलावा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया है. यह प्रावधान आरक्षित वर्ग में लागू नहीं होगा. उत्पाद विभाग ने सीधी नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा पूर्ववत रखी है.

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ऊंचाई व सीना की अर्हता वैसी ही है. उत्पाद विभाग ने यह संशोधन कार्मिक विभाग के द्वारा किये गये झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयेगा परीक्षा सेवा शर्त नियमावली 2021 के तहत किया है.

इसके तहत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग उत्पाद सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा. लेकिन इसके पहले शारीरिक परीक्षा में पास होना होगा. इसमें शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता की जांच की जायेगी.

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जो इसमें सफल होंगे उन्हें ही लिखित परीक्षा की अनुमति दी जायेगी. लिखित परीक्षा में रिक्ति के तीन गुणा अभ्यर्थियों का चयन पर्षद के द्वारा करने के प्रावधान को हटाते हुए अब लिखित परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक,10वीं स्तर नियमावली 2015 यथा संशोधित 2016 एवं 2021 में विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जायेगी.

आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के चिकित्सकीय जांच के उपरांत योग्य उम्मीदवारों की सेवा नियुक्ति के लिए चयन किया जायेगा. चिकित्सीय जांच भी की जायेगी.

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सिपाही के पद में नियुक्ति के लिए अनारक्षित वर्ग में झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से ही न्यूनतम मैट्रिक की परीक्षा पास होना अनिवार्य किया गया है.

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पहले भारत के अंदर मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण होना था. ऐसे में अब नये संशोधन बाहरी लोगों को इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे.

इसके अलावा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया है. यह प्रावधान आरक्षित वर्ग में लागू नहीं होगा. उत्पाद विभाग ने सीधी नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा पूर्ववत रखी है. ऊंचाई व सीना की अर्हता वैसी ही है.

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