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पीडीएस दुकानदार के पास थे दो कार्ड, 1.01 लाख का लगा जुर्माना

7 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि भरने का आदेश

Ranchi: पीला (AAY) और गुलाबी (PHH) राशन कार्ड बना कर खाद्यान्न का उठाव करने वाले जन वितरण प्रणाली दुकानदार पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. राशन डीलर पर एक लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है, जुर्माने की राशि निर्धारित समय में जमा नहीं करने पर FIR की कार्रवाई की जाएगी.

6 साल से ज्यादा समय से उठा रहा था खाद्यान्न

आरोपी जन वितरण प्रणाली दुकानदार 06 साल 1 महीने से अपने दोनों राशन कार्ड (गुलाबी और पीला) से खाद्यान्न का उठाव कर रहा था. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मांडर ने जांच के बाद पाया के आरोपी पीडीएस दुकानदार के पास अंत्योदय राशन कार्ड संख्या 202006230215 और पीएचएच राशन कार्ड संख्या 20200529958 है, जिसे 2015 में बनवाया गया था.

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एक लाख से ज्यादा का जुर्माना

मांडर प्रखंड के कनीजाड़ी के पीडीएस डीलर साहिल अंसारी पर 101655.40 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. राशन डीलर पर झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 की धारा 07 के तहत कार्रवाई की गई है.

जुर्माना नहीं देने पर होगी एफआईआर

पीडीएस दुकानदार को जुर्माने की राशि ऑनलाइन चालान के माध्यम से जमा कर राशन कार्ड सरेंडर कर अपना पक्ष रखने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी रांची अल्बर्ट बिलुंग ने 7 दिनों का समय दिया है. ऐसा नहीं करने पर एफआईआर की जाएगी.

 

सरेंडर करें राशन कार्ड वरना होगी कार्रवाई

जिला आपूर्ति पदाधिकारी रांची अल्बर्ट बिलुंग ने कहा किया अपात्र होने के बावजूद जिन लोगों ने किसी तरह अपना राशन कार्ड बना लिया है, वह जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड जिला आपूर्ति कार्यालय में सरेंडर कर दें अन्यथा ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी.

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