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कस्टमर को फ्लैट बेच कर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकेंगे बिल्डर, रेरा हुआ सख्त

Ranchi : अब झारखंड में काम कर रहे बिल्डर्स कस्टमर्स को फ्लैट बेच कर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकेंगे. झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) बिल्डर्स को राहत देने के मूड में नहीं है. ऐसे में बिल्डर्स को प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट करने के साथ ही सभी तरह के सर्टिफिकेट भी रेरा में जमा करने होंगे. इतना ही नहीं जबतक एसोसिएशन का गठन नहीं हो जाता तबतक वे साइट छोड़ कर नहीं जा सकते.

इतना ही नहीं फ्लैट मालिकों को भी सभी कागजात की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि फ्लैट खरीदने वालों को भविष्य में कोई परेशानी न हो. इसके बाद भी अगर कोई बिल्डर नियमों का उल्लंघन करता है तो इस पर रेरा एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.

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फ्लैट मालिकों को मिलेगी राहत

प्रोजेक्ट पूरा करने की जानकारी रेरा को देने का निर्देश दिया गया है. जिसके तहत सर्टिफिकेट जमा कराने को कहा गया है.

इतना ही नहीं सर्टिफिकेट जारी किये जाने के तीन महीने के अंदर सोसायटी या एसोसिएशन का भी गठन करने को कहा गया है. इसकी भी जानकारी रेरा को उपलब्ध करायी जानी है ताकि कभी फ्लैट मालिकों को जरूरत पड़े तो वे रेरा में गुहार लगा सकते हैं.

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बिल्डर को करने होंगे ये काम

  • जिनके प्रोजेक्ट पूरा होने की डेट खत्म हो गयी है उन्हें भी 20 अगस्त तक जानकारी देने का मौका
  • कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) और आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) जमा करना
  • अगर सक्षम पदाधिकारी ने सर्टिफिकेट नहीं जारी किया तो आवेदन की काॅपी
  • एसोसिएशन, सोसायटी या को-आपरेटिव सोसायटी का गठन
  • लोकल लॉ के अभाव में तीन महीने के अंदर होना चाहिए गठन
  • अपार्टमेंट या फ्लैट का रजिस्टर्ड ट्रांसफर सीसी/ओसी जारी होने के तीन महीने के अंदर
  • फ्लैट मालिकों के संघ गठन की एक-एक काॅपी और प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की कापी प्रस्तुत करना जरूरी
  • जरूरी दस्तावेज, बीमा कागजात सौंपने के संबंध में जानकारी
  • तीस दिनों के अंदर किया जाना है बीमा
  • प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं तो जमा करनी होगी एक्सटेंशन सर्टिफिकेट की कॉपी

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