
Ranchi : शहर में बिना लाइसेंस के चल रहे 5 बैंक्वेट हॉल मामले में सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने बैंक्वेट हॉल के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी है. रांची नगर निगम द्वारा बैंक्वेट हॉल को सील करने के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गयी थी.
सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम का जवाब रिकॉर्ड पर नहीं था. ऐसे में कोर्ट विस्तृत सुनवाई 4 अगस्त को करेगा. नगर निगम के एडवोकेट प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि सुनवाई की डेट आगे बढ़ा दी गयी है. लेकिन इस दौरान ओनर बैंक्वेट का संचालन नहीं कर सकेंगे.
इसे भी पढ़ें :बिरसा हरित ग्राम योजना से 5 सालों में 32 हजार एकड़ जमीन पर छायी हरियाली, लगे 32 लाख से अधिक फलदार पौधे
29 जून को की गयी थी कार्रवाई
लाइसेंस नहीं लेने की वजह से नगर निगम ने सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया था. वहीं 5 अन्य बैंक्वेट हॉल को भी सील करने की योजना थी, लेकिन संचालकों ने कोर्ट से स्टे ले लिया था.
इसके बाद नगर निगम की ओर से याचिका दाखिल की गयी थी. बताते चलें कि राजधानी में बैंक्वेट हॉल के संचालन के लिए रांची नगर निगम से लाइसेंस लेना जरूरी है. लेकिन रांची के 81 बैंक्वेंट हॉल लाइसेंस रिन्युअल के लिए आवेदन ही नहीं कर रहे थे. इसके बाद नगर निगम ने सील करने का अभियान शुरू किया था.
इसे भी पढ़ें :इस चार्ली चैपलिन को कितना जानते हैं आप




