
Ranchi : आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ की टीम ने पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को पत्नी सुशीला देवी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी दुमका जिले के टोंगरा थाना के गांव तरनी से हुई है। यहां सुशीला देवी का मायका है। यह मामला 1.46 करोड़ रुपये की आय से जुड़ा हुआ है। हालांकि, पूर्व मंत्री का भाई अभी फरार है। सीबीआइ की टीम उन्हें गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत पेश करेगी।
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नवंबर में अपील हुई थी खारिज
हाई कोर्ट से बीते चार नवंबर को पूर्व मंत्री की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत की सजा को कायम रखा था। मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के साथ उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय की ओर से अपल दाखिल की गई थी। अपील खारिज होने के बाद आत्मसमर्पण नहीं करने पर गिरफ्तारी की गई है। सीबीआइ की विशेष अदालत ने दिसंबर 2016 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी व भाई संजय कुमार को पांच-पांच साल की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
मंत्री रहते हुए अर्जित की थी आय से अधिक संपत्ति
सीबीआइ कोर्ट के फैसले के खिलाफ तीनों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। अपील के आधार पर ही पूर्व मंत्री सहित तीनों को जमानत मिल गई थी, लेकिन अपील खारिज होने के बाद पूर्व मंत्री को आत्मसमर्पण करने का आदेश हुआ था। आत्मसमर्पण नहीं करने पर ही सीबीआइ ने उन्हें गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि हरिनारायण राय 2005 से 2009 तक विधायक व मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। पहले इस मामले की जांच झारखंड की निगरानी ब्यूरो कर रही थी।
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