
Ranchi: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू किये गये लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है. इसके बावजूद भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे. झारखंड में लॉकडाउन उल्लंघन के हर दिन औसतन 33 मामले दर्ज हो रहे है और रोजाना औसतन 68 आरोपी गिरफ्तार हो रहे.
लॉकडाउन के 29 दिनों के दौरान पूरे झारखंड में नियम उल्लंघन करने के 953 मामले दर्ज हुए हैं. 4101, लोग आरोपी बनाये गये हैं. वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1979 लोगों को गिरफ्तार किया है.
इसे भी पढ़ेंःऐसा #BJP सांसद निशिकांत दुबे ही कर सकते हैं और प्रशासन कार्रवाई भी नहीं करेगा
कहां, कितने मामले और कितने गिरफ्तार
| जिला | मामले | आरोपी | गिरफ्तार |
| रांची | 169 | 449 | 131 |
| खूंटी | 36 | 155 | 65 |
| रामगढ़ | 07 | 19 | 01 |
| लोहरदगा | 09 | 25 | 01 |
| गुमला | 31 | 113 | 69 |
| सिमडेगा | 07 | 13 | 01 |
| जमशेदपुर | 93 | 907 | 800 |
| चाईबासा | 47 | 311 | 282 |
| सरायकेला | 25 | 54 | 43 |
| धनबाद | 99 | 221 | 121 |
| बोकारो | 67 | 140 | 67 |
| पलामू | 106 | 426 | 30 |
| गढ़वा | 39 | 148 | 41 |
| लातेहार | 09 | 45 | 11 |
| हजारीबाग | 14 | 59 | 16 |
| चतरा | 21 | 88 | 39 |
| कोडरमा | 23 | 348 | 81 |
| गिरिडीह | 57 | 270 | 85 |
| दुमका | 13 | 55 | 36 |
| जामताड़ा | 26 | 132 | 20 |
| साहेबगंज | 07 | 20 | 04 |
| पाकुड़ | 06 | 17 | 04 |
| गोड्डा | 19 | 56 | 17 |
| देवघर | 23 | 30 | 14 |
इसे भी पढ़ेंः#Covid-19: 80 फीसदी कोरोना पॉजिटिव में संक्रमण के लक्षण नहीं मिलने से बढ़ी चिंता
लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर इन धाराओं के तहत हो सकती है कार्रवाई
भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट कानून 2005 के नियमों के तहत लॉकडाउन के मामलों से निबटा जाता है. लॉकडाउन के दौरान बिना इमरजेंसी के घर से बाहर निकलने पर विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
लॉकडाउन के दौरान अगर आप बिना किसी वजह से घर से बाहर निकलते हैं तो धारा 188 के तहत 1 महीने की जेल हो सकती है. इस धारा के तहत जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है.
जुर्माने की राशि 200 रुपये तक हो सकती है और धारा 144 के तहत एक साल की सजा मिल सकती है. धारा 144 किसी भी जगह पर हालात बिगड़ने की संभावना को देखते हुए लगायी जाती है.
धारा 144 लगे होने के बाद सड़क पर चार से ज्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते. अगर कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता है तो पुलिस उस व्यक्ति को धारा 107 या धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर सकती है.इसके साथ ही उसे एक साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है. इस अपराध में जमानत हो सकती है.





371407 621008Beneficial information and excellent style you got here! I want to thank you for sharing your ideas and putting the time into the stuff you publish! Wonderful function! 356365