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गिरिडीह में शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर लड़की को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोपी को 10 साल की सजा

Giridih: गिरिडीह जिला कोर्ट ने बुधवार को शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर लड़की को खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने के आरोपी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. बताया गया है कि आरोपी नारायण साव ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़की को पहले कई तरह के प्रलोभन दिए थे फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था. जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने लड़की को खुदकुशी के लिए मजबूर किया था. अदालत ने नारायण साव को पिछले 18 दिसंबर को ही दोषी ठहराया था और जेल भेज दिया था.

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जानकारी के अनुशार मृतका के पिता ने बगोदर थाना में केस दर्ज कराया था. थाने में दिए आवेदन में पिता ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी बेटी साल 2017 को जहर खा ली थी. जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी. मौत से पहले उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में मौत से पहले उसने अपनी मां को बताया था कि नारायण साव उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बराबर अलग-अलग तरीके से दबाब बनाता रहता था. इसके अलावा मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है. वह अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर रही है. प्राथमिकी में मृतका के पिता ने कहा था कि इससे पहले उसने अपने बेटे के साथ नारायण साव से लड़की को परेशान नहीं करने का अनुरोध भी किया था. बेटी का मोबाइल नंबर भी बदल दिया था. फिर भी नारायण ने उसका नंबर लेकर उसे प्रताड़ित करता रहता था. इसी प्रताड़ना से तंग आकर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली.

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