
Ranchi: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामकुम में अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी डॉ निर्जल कुमार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा- 56 एवं CRPC की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.
उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर इंसिडेंट कमांडर सदर अस्पताल, रांची शत्रुंजय कुमार ने लोअर बाजार थाना प्रभारी को इस संबंध में पत्र लिखा है. थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है.
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प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान नहीं देने पर हुई कार्रवाईः
डॉ. निर्जल कुमार चिकित्सा पदाधिकारी अनुबंध सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामकुम पर प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान नहीं देने को लेकर कार्रवाई की गई है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची छविरंजन के आदेश पर उनकी प्रतिनियुक्ति डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर, सदर अस्पताल रांची में की गई थी.
प्रतिनियुक्ति स्थल पर ससमय योगदान नहीं देने पर डॉ निर्जल कुमार से उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची द्वारा स्पष्टीकरण की भी मांग की गई थी. जिसका कोई जवाब डॉ निर्जल कुमार की ओर से नहीं दिया गया.
डॉ निर्जल कुमार से प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान नहीं देने पर 14 मई 2021 को जारी पत्र में उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई थी. उन्होंने 20 मई 2021 तक प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान नहीं दिया और न ही स्पष्टीकरण का जवाब ही दिया.
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