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चेशायर होम रोड जमीन फर्जीवाड़े में इम्तियाज अहमद की जमानत याचिका पर हुई बहस, 25 जून को अगली सुनवाई

Ranchi: चेशायर होम रोड के एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़े  मामले में आरोपी को इम्तियाज अहमद की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में प्रार्थी की ओर से बताया गया कि कई सह आरोपियों विष्णु अग्रवाल, प्रेम प्रकाश, दिलीप घोष, भारत प्रसाद आदि को इस मामले में जमानत मिल चुकी है. मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और आरोप भी गठित हो चुका है, ऐसे में इम्तियाज अहमद को भी जमानत दी जाए. वही ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इम्तियाज अहमद का मामला उन आरोपियों से अलग है जिन्हें जमानत मिल चुकी है. कोर्ट ने मामले में ईडी को प्रार्थी द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी.  इस मामले में  रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल, पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, दिलीप घोष, भरत प्रसाद, इम्तियाज अहमद, अफसर अली और मो सद्दाम आदि के खिलाफ पीएमएलए के विशेष अदालत में आरोप गठित हो चुका है.

दरअसल, बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ की फर्जीवाड़ा मामले में  पीएमएलए कोर्ट में  न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, राजेश राय एवं भारत प्रसाद, इम्तियाज अहमद, अफसर अली सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. ईडी की जांच में पता चला था कि राजेश राय एवं भारत प्रसाद ने गलत तरीके से चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन पर कब्जा किया था . बता दे की चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन गड़बड़ी मामले मे ईडी ने ईसीआईआर 5/ 2023 दर्ज किया है. ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और  बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल 2023 को  छापेमारी की थी. इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे.  जिसके बाद 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने सात आरोपियों  को गिरफ्तार किया था. इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था, बाद में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था.

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