
Giridih : गिरिडीह जिले के चर्चित उदय हत्याकांड में जिला व अपर सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने मृतक के चचेरे चाचा समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा मुकर्रर की है.
तीन दोषियों को सजा
दोषियों में मृतक के चचेरा चाचा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाघमारा गांव के नीतीश कुमार एवं नीतीश के दो साथी बिरनी थाना क्षेत्र के बराय गांव के उपेंद्र कुमार एवं विकास कुमार वर्मा शामिल हैं. इन सभी को धारा 364 ए, 302 व 301/34 भादवि के धारा के तहत आजीवन कारावास के साथ-साथ 55 हज़ार का आर्थिक दंड भी लगाया है.
इसे भी पढ़ें- भाजपा राज्यों में मॉब लिंचिंग को जायज ठहराने का दौर शुरू : डॉ अजय कुमार
क्या था मामला
मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाघमारा गांव का है. इस मामले को लेकर मृतक के मामा के बयान पर मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. बताया जाता है कि घटना में हत्यारों ने उदय कुमार वर्मा का पहले गला दबा कर हत्या किया था और उसके बाद पत्थर से सिर कुचल दिया था. पत्थर से कुचलने के बाद उदय के शव को नदी के बालू में गाड़ दिया गया था.
गिरफ्तारी के बाद आरोपी उपेंद्र ने पुलिस को बताया था कि नीतीश द्वारा अपहरण के बाद जब उदय को उसे सौंपा गया तो उसने विकास के साथ सिरमाडीह जंगल ले गया. बाद में उदय को नदी के बालू पर पटक दिया और रस्सा एवं हाथ से बच्चे का गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने पत्थर से उसके सिर पर मारा तथा मृत पाकर उदय के शव को बालू में गाड़ दिया. वहीं मृतक के चचेरे चाचा ने पुलिस को बताया था कि इस वारदात की योजना 20 दिनों पूर्व ही बनायी गयी थी.
इसे भी पढ़ें- सरकार ने कुछ खास वर्गों को बिना आधार कार्ड के जमीन रजिस्ट्री कराने की दी छूट
इसे भी पढ़ें- टंडवा की तरह धनबाद के छह कोलियरियों में भी कोल ट्रांसपोर्टरों से हर माह 8.40 करोड़ की अवैध वसूली !
न्यूज विंग एंड्रॉएड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पेज लाइक कर फॉलो भी कर सकते हैं.




