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लोकसभा चुनाव के दिन वोटरों की छुट्टी नहीं हुई मंजूर तो नियोजक को देना होगा जुर्माना

Ranchi : राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुये निर्देश जारी किया है. यह निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधानों के अनुसार दिया गया है. जारी निर्देश में कहा गया है कि किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रमों या किसी अन्य संस्थानों में नियोजित (कार्यरत) हर व्यक्ति जो लोकसभा या विधानसभा के लिए वोट देने का अधिकार रखते हैं, उनका मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा.

उपधारा(1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कमी नहीं की जायेगी. यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे समान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी. इस शर्त के बावजूद भी उसे मजदूरी दी जायेगी.

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अगर नियोजक ने निर्देशों का पालन नहीं किया तो लगेगा जुर्माना

यदि कोई भी नियोजक इन निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो ऐसे नियोजकों को जुर्माना देना होगा. यह जुर्माना पांच सौ रुपये तक का होगा साथ ही दंडनीय भी होगा. यह निर्देश किसी ऐसे निर्वाचक (वोटर) पर लागू नहीं होगा, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजक के संबंध में जिसमें वह कार्यरत है, कोई खतरा या हानि की आशंका है. इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी प्राधिकारों को निर्देश दे दिया है कि इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें.

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किस लोकसभा में किस दिन घोषित की गई है छुट्टी

  • चौथे चरण के लिये चतरा, लोहरदगा और पलामू लोकसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को छुट्टी घोषित की गई है.
  • पांचवें चरण के लिये कोडरमा, रांची, खूंटी और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में छह मई को छुट्टी घोषित की गई है.
  • छठे चरण के लिये गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में 12 मई को छुट्टी घोषित की गई है.
  • वहीं सातवें चरण के लिये राजमहल, दुमका और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 19 मई को छुट्टी घोषित की गई है.

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