
अमित अग्रवाल ने घर का खाना खाने के लिए कोर्ट में दिया आवेदन
Ranchi: मनी लाउंड्रिंग मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार और व्यवसायी अमित अग्रवाल के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर शनिवार को ईडी कोर्ट ने संज्ञान ले लिया. कोर्ट ने इन दोनों की उपस्थिति की तिथि 11 नवंबर निर्धारित की, हालांकि यह दोनों आरोपी ईडी की न्यायिक हिरासत में जेल में है. इससे पहले अमित अग्रवाल की ओर से ईडी कोर्ट में आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि उन्हें घर का खाना मुहैया करने की इजाजत दी जाए.साथ ही यह भी कहा गया कि अदालत ने मामले में संज्ञान नहीं लिया है इसलिए उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि नहीं बढ़ाई जाए. इस पर ईडी के अधिवक्ता शिवकुमार काका ने कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार अमित अग्रवाल को खाना दिया जाए. बता दें कि ईडी ने 13 अक्टूबर को राजीव कुमार एवं अमित अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
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31 जुलाई से जेल में हैं राजीव कुमार
कोलकाता पुलिस के एआरएस विभाग ने हैरिसन स्ट्रीट में अवस्थित व्यावसायिक परिसर से बीते 31 जुलाई की रात को 50 लाख नकद के साथ अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह पहले कोलकाता की जेल में थे. बाद में उनके खिलाफ ईडी ने मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज किया था. 50 लाख बरामदगी मामले में राजीव कुमार को कोलकाता की निचली अदालत ने जमानत दे दी थीी. जिसके बाद उन्हें ईडी की न्यायिक हिरासत में रांची जेल लाया गया है ,तब से वे रांची मैं बिरसा मुंडा जेल मेंं बंद है.




