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हाई कोर्ट ने मौखिक कहा- रांची में  मीट शॉप संचालक अदालत के आदेश का नहीं कर रहे हैं पालन,  रांची नगर निगम प्रशासक इनपर करें कार्रवाई

Ranchi: राजधानी सहित राज्य में मीट शॉप विक्रेताओं द्वारा दुकान के बाहर कटे हुए बकरा एवं मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई. मामले में कोर्ट ने मौखिक कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन चिकन एवं मीट दुकान संचालक नहीं कर रहे है, ये विक्रेता काले शीशे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कई मीट शॉप विक्रेता बिना लाइसेंस के ही अपनी दुकान चला रहे है. कोर्ट ने रांची नगर निगम प्रशासक को निर्देश दिया कि बहुबाजार, डोरंडा, एचईसी सेक्टर 2 आदि इलाके में चल रहे चिकन एवं मीट्स शॉप विक्रेताओं के लाइसेंस का निरीक्षण करें, यह भी देखें कि वह लाइसेंस के टर्म एंड कंडीशन को पूरा कर रहे हैं या नहीं.

इसके अलावा वे फूड सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं या नहीं. कोर्ट ने रांची एसएसपी को भी निर्देश दिया कि वह भी वैसे थाना क्षेत्र  के थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करें जिनके इलाके में मीट शॉप विक्रेता खुले में मांस और चिकन का प्रदर्शन कर रहे हैं. कोर्ट ने रांची एसएसपी एवं रांची नगर निगम प्रशासक को मीट शॉप विक्रेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी के अधिवक्ता शुभम कटारुका ने कोर्ट को बताया कि रांची के डोरंडा, बहुबाजार, पंडरा आदि क्षेत्र में मीट एवं चिकन दुकान संचालक खुले में मीट का प्रदर्शन अभी भी कर रहे है.

इसपर कोर्ट ने मौखिक कहा कि रांची शहर में मीट शॉप दुकानों पर अभी भी खुले में बकरा एवं मुर्गों का खुले में प्रदर्शन जारी है. अवैध रूप से संचालित मीट दुकानों पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. मीट शॉप के संचालक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश एवं अधिवक्ता योगेश मोदी ने पक्ष रखा. इससे पूर्व रांची एसएसपी एवं झारखंड के अन्य जिलों के एसपी की ओर से अवैध रूप से मीट शॉप चलाने वाले दुकानों पर कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी गई थी. इसपर कोर्ट ने कहा मांस की दुकानों में चिकन, जानवरों के मांस को काले शीशे के दरवाजे और पर्दे से ढके जाने का जो रेगुलेशन है इसका अनुपालन किया जाए.

प्रार्थी श्यामानंद पांडे की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है की रांची शहर सहित राज्य में मीट विक्रेता बाहर खुले में कटे हुए बकरा एवं मुर्गियों को प्रदर्शित करते हैं, यह एफआईसीसीआई के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न हाई कोर्ट के गाइडलाइन के विपरीत है. इसलिए इसे रोका जाना चाहिए.

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