Ranchi

#Terror_Funding: आधुनिक कंपनी के CMD के खिलाफ जारी वारंट पर फैसला अब 3 फरवरी को

Ranchi: टेरर फंडिंग मामले में आधुनिक कंपनी के सीएमडी महेश अग्रवाल के खिलाफ एनआइए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने के लिए दायर की गई पर याचिका पर सुनवाई हुई. शनिवार को हुई सुनवाई के बाद अगली तारीख तीन फरवरी को तय की गई है.

सीएमडी महेश अग्रवाल के खिलाफ एनआइए कोर्ट द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट निरस्त होगा या फिर जारी रहेगा इसपर तीन फरवरी को फैसला होना है. बता दें कि आधुनिक कंपनी के सीएमडी महेश अग्रवाल की तरफ से कोर्ट में कहा गया हम जांच में सहयोग कर रहे हैं,जबकि एनआइए ने किसी तरह का सहयोग मिलने से इनकार किया.
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आधुनिक के एमडी समेत पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर

चतरा के टंडवा स्थित मगध-आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में एनआइए ने बीते 18 जनवरी को आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी महेश अग्रवाल, वीकेवी कंपनी के विनीत अग्रवाल व सोनू अग्रवाल, व्यवसायी सुदेश केडिया और ट्रांसपोर्टर अजय उर्फ अजय सिंह के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.

दाखिल पूरक चार्जशीट पर एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने संज्ञान ले लिया था. एनआइए ने अग्रवाल बंधुओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी प्राप्त कर लिया है.

इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. इससे पहले इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इनमें से नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप भी तय कर दिया गया है.

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पूरक चार्जशीट के दो आरोपी अजय एवं सुदेश केडिया को एनआइए ने 10 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 फरवरी निर्धारित की है.

गौरतलब है कि सीसीएल, पुलिस, उग्रवादी और शांति समिति के बीच समन्वय बैठाने की आड़ में मोटी रकम लेवी के रूप में वसूली जाती थी. एनआइए ने टंडवा थाने में दर्ज प्राथमिकी (कांड संख्या 22/18) को टेक ओवर करते हुए कांड संख्या 3/2018 दर्ज किया है.

पूर्व से कर रहे मुकदमे का सामना

आधुनिक पावर के महाप्रबंधक संजय कुमार जैन, ट्रांसपोर्टर सुधांशु रंजन उर्फ छोटू सिंह, सुभान खान, विदेश्वर गंझू उर्फ बिंदु गंझू, प्रदीप राम, विनोद गंझू, अजय सिंह भोक्ता समेत नौ आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं.

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