
Ranchi: मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के मामले के आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार की जमानत याचिका की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने प्रार्थी और ईडी का पक्ष सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रार्थी के हस्तक्षेप याचिका (आइए) पर ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था.
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सुमन कुमार की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो चुकी है. इसके बाद सुमन कुमार ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, इसमें आइए दाखिल कर उनकी ओर से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की गुहार हाईकोर्ट से लगाई गई है. उसकी डिस्चार्ज पिटिशन को भी दिसंबर 2022 में ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब उसके खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होनी है. सीए सुमन सिंह के आवास एवं कार्यालय से ईडी ने 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद किए थे. सुमन कुमार पर मनरेगा घोटाले की राशि से मनी लाउंड्रिंग करने में पूजा सिंघल का साथ देने का आरोप है.11 मई को सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल भेज दिया गया था। ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी.




