
Jaipur: राजस्थान का सियासी संकट अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले हैं. सीपी जोशी ने बुधवार को कहा है कि वो हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.
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विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार- जोशी
दरअसल, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी का कहना है कि किसी विधायक को नोटिस देने या उसे अयोग्य घोषित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है. और जबतक मैं कोई निर्णय नहीं लेता, कोर्ट मामले में दखल नहीं दे सकता है. ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करेंगे. सीपी जोशी ने कहा कि अभी सिर्फ विधायकों को नोटिस दिया गया है, कोई फैसला नहीं लिया गया है.
Speaker’s responsibilities are well defined by Supreme Court & Constitution. As Speaker I got an application & to seek info on it, I issued show-cause notice. If show cause notice will not be issued by authority, then what is the work of authority: Rajasthan Assembly Speaker https://t.co/FhZCQ3APUN
— ANI (@ANI) July 22, 2020
स्पीकर ने कहा, ‘स्पीकर की जिम्मेदारियों को सुप्रीम कोर्ट और संविधान द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है. अध्यक्ष के रूप में मुझे एक आवेदन मिला और इस पर जानकारी लेने के लिए, मैंने कारण बताओ नोटिस जारी किया. यदि कारण बताओ नोटिस ऑथरिटी द्वारा जारी नहीं किया जाएगा, तो ऑथरिटी का काम क्या है’
हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक लगायी है रोक
दरअसल बुधवार को हाईकोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई की थी. मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को बागी विधायकों के खिलाफ 24 जून तक कार्रवाई न करने को कहा था.
जिसके बाद राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुरोध के मद्देनजर, स्पीकर सीपी जोशी ने 24 जुलाई की शाम तक 19 विधायकों को भेजे गए अयोग्यता नोटिस के संबंध में आगे की किसी भी कार्रवाई को स्थगित कर दिया है.
इससे पहले हाईकोर्ट के फैसले के पर विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने सचिव के साथ चर्चा भी की थी. वहीं बुधवार को स्पीकर के वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि मामले में सुनवाई पूरी हो गई है, राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करने की तारीख 24 जुलाई तय की है. साथ ही तब तक स्पीकर के सामने होने वाली सुनवाई भी कोर्ट ने टाल दी है.
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