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दुकान, संस्थान, मॉल, फैक्ट्री, सिनेमा हॉल मतदान होने तक रहेंगे बंद, जिला प्रशासन का आदेश

Ranchi : रांची में मतदान के लिए किसी भी मतदाता को परेशानी न हो, इस वजह से सभी नियोजित व्यक्ति को पेड हॉलिडे दिया जायेगा. इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रांची उपायुक्त राय महिमापत रे ने आदेश जारी किया है. जिले के सभी दुकान, संस्थान, मॉल, फैक्ट्री, सिनेमा हॉल आदि मतदान होने तक बंद रहेंगे. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी रांची के सभी संस्थान सुबह 7 बजे से 4 बजे तक बंद रखे जायेंगे. ऐसा नहीं करने पर लोकप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 135 ख के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. आदेश का उल्लंघन होने पर उप श्रमायुक्त के मोबाईल नंबर 9431771072 पर शिकायत दर्ज की जा सकेगी.

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आकस्मिक कर्मचारी भी छुट्टी और मजदूरी के हकदार

आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो रांची लोकसभा का मतदाता हो और कहीं भी नियोजित हो उनका अवकाश मंजूर किया जायेगा. उपधारा एक के तहत अवकाश मंजूर किये जाने की स्थिति में मजदूरी से कोई कटौती या कमी नहीं की जायेगी. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि दैनिक मजदूर, कार्यरत कर्मचारी और आकस्मिक कर्मचारी भी छुट्टी और मजदूरी के हकदार होंगे.

रांची के 18.65 लाख मतदाता करेंगे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

रांची जिले के 18,65,627 मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे. रांची में मतदान के लिए 2342 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. जिसमें 21 महिला बूथ और 189 आर्दश बूथ बनाये गये हैं. 449 मतदान केंद्रों में वेब कास्टिंग करायी जा रही है. रांची में कुल 9,73,000 पुरुष और 8,92,547 महिला मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे.

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