
Ranchi : आयोग्य लोगों के द्वारा राशन कार्ड बना कर अनाज का उठाव करनेवाले लोगों की सूची जिला प्रशासन ने तैयार की है. ऐसे लोगों की सूची तस्वीर सहित जल्द ही जारी कर दी जायेगी. अयोग्य लोगों की सूची को सार्वजनिक भी किया जायेगा. इन आयोग्य लोगों के द्वारा उठाये गये अनाज का मूल्य बाजार की दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूला जायेगा.
राशि जमा नहीं करने की सूरत में ऐसे लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी. रांची के जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने कहा कि पूर्व में कार्ड सरेंडर करने का मौका देने के बावजूद अयोग्य लोगों ने कार्ड जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं.
ऐसे लोगों की सूची तैयार कर ली गयी है. कई लोगों के फोटो व उनके घर की तस्वीर भी इकट्ठा की गयी है. जल्द ही जारी कर दी जायेगी.
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कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया गया
रांची जिला प्रशासन ने राशन कार्ड बना कर अनाज का उठाव करने वाले अयोग्य (संपन्न) लोगों को अपना कार्ड सरेंडर करने के लिए दो महीने का मौका दिया था. पहले 01 से 30 सितंबर बाद में 31 अक्टूबर तक कार्ड सरेंडर करने का अनुरोध किया गया. कार्ड सरेंडर करनेवालों को प्रशस्ति पत्र भी देने की बात कही.
मगर इन दो महीनों में ऑफलाइन व ऑनलाइन करीब 50 कार्डधारकों ने ही अपना कार्ड सरेंडर किया. इधर, खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस महीने की 30 तारीख तक कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया है.
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परिवार के मुखिया को करना होगा सरेंडर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आयोग्य लाभुकों के राशन कार्ड को सरेंडर कराने के लिए झारखंड के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जायेगा.
इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर सचिव ने सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी से कहा है कि विभाग को निरंतर यह सूचना मिल रही है कि वैसे लोग भी कार्ड का लाभ ले रहे हैं जो योग्य नहीं है.
आर्थिक स्थिति पहले खराब थी मगर अब उन्नति के कारण स्वेच्छा से राशनकार्ड सरेंडर करना चाहते हैं उनके परिवार के मुखिया द्वारा कार्ड सरेंडर करना का आवेदन दिया जायेगा.
आवेदन मिलने के बाद सभी सदस्यों का नाम राशन कार्ड से हटाने का कार्य हर महीने के पहली सोमवार को पूरा किया जायेगा.
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