
New Delhi: राफेल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर निर्णय दिया है. राफेल विमान सौदे में मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है.
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने दायर की गयीं सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
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सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं के द्वारा सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें खारिज की हैं. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाया है.
ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के द्वारा फ्रांस के साथ किये गये समझौते पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.
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पिछले साल के 14 दिसंबर के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गयी थी
राफेल मामले में शीर्ष अदालत पूर्व केंद्रीय मंत्रियों- यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी और कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य की अर्जी पर सुनवाई करेगी.
इन याचिकाओं में पिछले साल के 14 दिसंबर के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गयी थी. जिसमें फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गयी थी.




