
Ranchi: बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच का आग्रह करने वाली सोमनाथ चटर्जी की याचिका मामले में झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, पटना को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. इससे पूर्व आयकर विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ढुल्लू महतो की संपत्ति के बारे में एसबीआई पटना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, जिसके बाद कोर्ट ने प्रतिवादी बनाने का निर्णय दिया और मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की है.
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पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने आयकर विभाग से ढुल्लू महतो की संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी और पूछा था कि कोर्ट के आदेश के आलोक में अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है. राज्य सरकार को भी कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वह आयकर विभाग को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराएं. प्रार्थी की ओर से बताया गया था कि ढुल्लू महतो की कई संपत्ति है और इसकी कीमत 670 करोड़ से अधिक है. ढुल्लू महतो ने चुनाव लड़ते समय अपनी संपत्ति का सही विवरण नहीं दिया था.




