
Ranchi : बोकारो जिले के गोमिया की रहने वाली नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को हाईकोर्ट ने गर्भपात कराने की अनुमति नहीं दी. सोमवार को मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को देखते हुए गर्भपात कराने की अनुमति नहीं दी.
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि नाबालिग की स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए अच्छे हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाये और बच्चा पैदा होने के 6 माह तक सारा खर्च राज्य सरकार उठाये. मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि नाबालिग एनीमिक है और गर्भपात कराने से उसकी जान को खतरा है.
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क्या है मामला
बोकारो के गोमियो की रहने वाली नाबालिग पीड़िता को दो बच्चे के पिता ने अपने प्रेम जाल में फंसाया. और शादी का भरोसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया. इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गयी. जब नाबालिग की तबियत बिगड़ी को घरवालों को इस बात का पता लगा.
परिजनों ने जब नाबालिग से इस बारे में पूछा तब जाकर सारा मामला खुलकर सामने आया.इसके बाद परिजनों को आरोपी के बारे में पता चला. परिजनों ने आरोपी से नाबालिग की शादी की बात की. लेकिन आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया. इसके बाद पीडि़त परिवार थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया.
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