
Ranchi : 15 वें वित्त आयोग के तहत रांची जिला में नियुक्ति मामले में मंगलवार को जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया. जिससे रांची जिला में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने दलील पेश की. इसके पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. जिसे मंगलवार को सुनाया गया. अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने जानकारी दी कि मामला रांची जिला से संबधित था. जिस पर कोर्ट ने फैसला दे दिया.
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याचिकाकर्ताओं की ओर से 15 वें वित्त आयोग के तहत इंजीनियर पदों पर जारी नियुक्ति विज्ञापन में आपत्ति दर्ज की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि जूनियर इंजीनियरों की बहाली आयोग के तहत होनी है.
ऐसे में डिप्लोमा डिग्री धारकों को ही योग्य समझा जाये, न कि बीटेक डिग्री धारकों को. अधिवक्ता ने बताया कि केस डिसमिस होने के साथ, पूर्व में लगी रोक हटा दी गयी. साथ ही नियुक्ति की जायेगी.
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