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सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका खारिज, बरकरार रही दो साल की सजा, अब हाईकोर्ट जा सकते हैं

New Delhi: मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका सूरत की अदालत ने खारिज कर दी है. राहुल गांधी ने दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. अब याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं. इस मामले पर सूरत की सेशन कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई की थी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. मालूम हो कि दो साल की सजा मिलने के बाद राहुल की संसद सदस्यता जा चुकी है.

 

यह केस 2019 में बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है. राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है. इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था. इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था. अगले दिन उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी.

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