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पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की सजा के खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट ने मांगा लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड, अगली सुनवाई 9 मई को

Ranchi: आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की कोर्ट ने निचली अदालत से ओरिजिनल रिकॉर्ड (एलसीआर) की मांग की है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 मई निर्धारित की है. 28 मार्च 2022 को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने तत्कालीन मांडर विधायक बंधु तिर्की को 3 साल की सजा एवं 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर बंधु तिर्की को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान कोर्ट ने किया था.

 

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कार्यकाल में शिक्षामंत्री रह चुके बंधु तिर्की पर 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था. पहले इस मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसीबी में केस दर्ज किया गया. इसके बाद साल 2010 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कांड संख्या आरसी-5ए/10 के तहत केस दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में अभियोजन की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किये गये थे.

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