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पंचायत सचिव,एलडीसी की नियुक्ति का रास्ता साफ, रिजल्ट जारी करने के लिए नियम शिथिल

Ranchi: झारखंड में छह साल बाद पंचायत सचिव, एलडीसी क्लर्क,आशुलिपिक ,स्टेनोग्राफर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया. मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद कार्मिक विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कम्यूटर में हिंदी टंकण अर्हता धारक पद के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2017 में जारी विज्ञापन संख्या-01, 2017 तथा दो फरवरी 2017 मात्र के लिए परीक्षाफल प्रकाशन के लिए विभाग के द्वारा 18 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना की कंडिका ख को शिथिल कर दिया है. इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया गया है. अब राज्य कर्मचारी चयन आयोग 2017 में ली गयी इस नियुक्ति परीक्षा का परीक्षाफल अंतिम रूप से प्रकाशित करेगा. करीब 15 सौ से अधिक पंचायत सचिव व 6 सौ से अधिक लिपिक के पदों पर नियुक्ति होगी.  बता दें कि पंचायत सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया सरकार की वर्ष 2016 में बनी नियोजन नीति के आधार पर हुई थी. इसके तहत अनुसूचित जिलों में सिर्फ स्थानीय को ही वर्ग तीन व चार की नौकरी दिए जान की बात थी. इसके बाद कुछ लोगों की नियुक्ति हो गयी थी,जबकि कई जिलों में नियुक्ति नहीं हो पायी. कोर्ट ने नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दिया था. जबकि सफल अभ्यर्थियों ने पंचायत सचिवों की नियुक्ति करने का आग्रह किया और अदालत का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबे समय तक चला. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को शिक्षक नियुक्ति की तरह टैग कर दिया गया. वर्ष 2016 की नियोजन नीति के असंवैधानिक होने के बाद राज्य सरकार ने गैर अनुसूचित जिलों में भी नियुक्ति नहीं हो रही. जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति पर रोक नहीं लगाया था,लेकिन सरकार नहीं नियुक्ति नहीं कर रही है.

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