
Ranchi: पत्थलगड़ी मामले में आरोपी स्टेन स्वामी की याचिका पर शुक्रवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है.
गौरतलब है कि इश्तेहार और कुर्की जब्ती की कार्रवाई को स्टेन स्वामी ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. 24 अक्टूबर को जस्टिस आनंद सेन की अदालत में पत्थलगड़ी मामले में आरोपित स्टेन स्वामी की याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले में बहस जारी रहने के कारण कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 अक्टूबर का समय दिया था.
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके खिलाफ इश्तेहार और कुर्की जब्ती की कार्रवाई में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जो कि गलत है.
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पत्थलगड़ी मामले में खूंटी पुलिस ने की थी कुर्की जब्ती
पत्थलगड़ी मामले में खूंटी पुलिस ने सोमवार को नामकुम थाना क्षेत्र के बगइचा स्थित फादर स्टेन स्वामी के घर की कुर्की जब्ती की करवाई की थी. खूंटी पुलिस ने पत्थलगड़ी मामले में भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में फादर के फरार होने पर करवाई की थी.
इसको लेकर खूंटी कोर्ट के आदेश के बाद पत्थलगढ़ी मामले में फादर स्टेन स्वामी के बगइचा स्थित घर पर खूंटी पुलिस कुर्की जब्ती करने पहुंची थी.
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फादर स्टेन समेत 20 की गिरफ्तारी के आदेश
खूंटी थाना में पत्थलगड़ी विवाद को लेकर राष्ट्रद्रोह का केस 124/18 दर्ज हुआ था. खूंटी एसपी ने 25 जनवरी 2019 को इस कांड में आरोपी फादर स्टेट स्वामी, बबिता कच्छप, सुकुमार सोरेन, विरास नाग, थॉमस रूण्डा, वाल्टर कंडुलना, घनश्याम बिरूली, धरमकिशो कुल्लू, साम टुडू, गुलशन टुडू, मुक्ति तिर्की, राकेश रोशन किरो, अजल कंडुलना, अनुपम सुमित लकड़ा, अजंग्या बिरूआ, विकास कोड़ा, विनोद केरकेट्टा, आलोका कुजूर, विनोद कुमार, थियोडर किडो की गिरफ्तारी का आदेश दिया था.
पत्र में लिखा गया है कि केस में एसडीपीओ और खूंटी एसपी ने आरोपियों के खिलाफ मामला सत्य पाया था. केस के अनुसंधानकर्ता को गिरफ्तारी और कुर्की संबंधी आदेश दिए थे.




