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जज उत्तम आनंद हत्याकांड: सीबीआई ने कोर्ट को बताया, ट्रायल पूरा होने के बाद भी सीबीआई जारी रख सकती है अनुसंधान

Ranchi: बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई ने केरल हाईकोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए बताया है कि कुछ नए तथ्य आने के बाद ट्रायल पूरा हो जाने के बावजूद किसी मामले में  सीबीआई अनुसंधान जारी रखा सकती है. इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने सीबीआई को आवश्यक कार्रवाई करने की छूट देते हुए मामले की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 सितंबर निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान सीबीआई एसपी कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे.

 

बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि मामले में ट्रायल पूरा हो जाने के बाद आगे सीबीआई का अनुसंधान चल सकता है या नहीं. सीबीआई किस प्रावधान के तहत जांच जारी रखना चाहती है. कोर्ट ने मामले में सीबीआई को जवाब दायर करने का निर्देश दिया था. पूर्व की सुनवाई में सीबीआई की ओर से  कहा गया कि जज उत्तम आनंद हत्याकांड में वृहत षड्यंत्र को देखते हुए सीबीआई जांच जारी रखे हुई है.

 

बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताया गया था कि मामले के दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा दी गई है.  धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 अगस्त को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. साथ ही ट्रायल कोर्ट ने धनबाद डालसा को यह निर्देश दिया है कि दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाये. यह फैसला दिवंगत जज उत्तम आनंद हत्याकांड की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज रजनीकांत पाठक ने सुनाया है.

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