
Ranchi. हेमंत सरकार ने अनलॉक-4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है. जारी निर्देश के अनुसार, प्रदेश में 30 सितंबर तक अनलॉक 4 लागू रहेगा. इसके तहत अब राज्य में सभी होटल, धर्मशाला को खोल दिया गया है. वहीं राज्य सरकार ने कुछ क्षेत्रों को अभी भी बंद किया है. मुख्य सचिव ने इस बाबत एक निर्देश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को खोल दी गई है.
जानिए कौन-कौन क्षेत्र रहेंगे प्रतिबंधित
सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य से जुड़ी सभा या जुलूस.
स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, व्यायामशाला, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल.
अंतरराज्यीय बस परिवहन.
धार्मिक स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे.
झारखण्ड सरकार द्वारा 30 सितंबर तक जारी किए गए अनलॉक के निर्देश।
सभी लोगों से मेरी अपील है सरकारी नियमों का सख़्ती से पालन करें एवं मुँह पर मास्क का उपयोग अवश्य करें।
आपस में दूरी बनायें, मगर दिलों को जोड़े रखें। pic.twitter.com/QLtXpPO7bE— Hemant Soren (घर में रहें – सुरक्षित रहें) (@HemantSorenJMM) August 28, 2020
इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों को खोल दिया गया है यानि इसमें धर्मशाला, होटल आदि शामिल है. हालांकि कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले ऐसे क्षेत्र अभी भी बंद रहेंगे.





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