JharkhandLead NewsNEWSRanchi

Jharkhand News: वाहनों के दस्तावेज की वैधता अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी

Ranchi: झारखंड सरकार ने वाहन संचालकों को राहत दी है. जिनके वाहन का परमिट रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई दस्तावेज फेल कर गया है उन्हें राहत देते हुए वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. परिवहन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि के 22 अप्रैल 2021 से जिनके वाहनों के कागजात फेल हो गए हैं उसकी वैधता को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया है.

इसे भी पढ़ेंःJharkhand Corona Update: 3 जिलों में एक भी सक्रिय केस नहीं, 7 में पांच से कम, जानें-24 घंटे में कितने संक्रमित मिले, कितने स्वस्थ हुए

इस संबंध में परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी ने आदेश जारी करते हुए सभी जिलों को निर्देश जारी किया है. कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से वाहनों के दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं हो पाया था जिस वजह से आम नागरिकों व बस, ट्रक सहित अन्य वाहन संचालकों के वाहनों के दस्तावेज का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा था. विभिन्न जगहों से मांग उठने के बाद सरकार ने वाहनों के दस्तावेज की वैधता की अवधि को बढ़ा दी है. मालूम हो कि केंद्र ने पूर्व में ही वाहन के दस्तावेज की अवधि बढ़ा दिया था.

Related Articles

Back to top button