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झारखंड राज्य के कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ, कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना

Ranchi: झारखंड राज्य के कर्मियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी गयी है. अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्र संख्या 743 दिनांक 25 जनवरी को निरस्त किया गया है. अब राज्य के नियमों एवं प्रावधानो के आलोक में सरकारी सेवको को प्रोन्नती दी जाएगी.अब अनारक्षित वर्ग को अनारक्षित वर्ग में, जेनरल वर्ग को जेनरल वर्ग में और मेरिट वालों को मेरिट के कोटा में प्रमोशन मिल जाएगा. अब राज्य में पहले वाली व्यवस्था राज्य में बहाल हो जायेगी.

मामला कोर्ट में होने की वजह से कार्मिक विभाग ने लगायी थी रोक

राज्य के अधिकारियों और कर्मियों के प्रमोशन का मामला कोर्ट में लंबित था. इस वजह से कार्मिक विभाग की तरफ से प्रमोशन पर रोक लगायी गयी थी. फैसला आ जाने के बाद आज कार्मिक विभाग अधिसूचना जारी कर दी है. जल्द ही कार्मिक विभागवार प्रमोशन देना शुरू करेगा. इससे पहले हर महीने मामले की सुनवाई के लिए तारीख मिलती रही, लेकिन सुनवाई हो नहीं पा रही थी. अमरेंद्र कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार के केस में 27 फरवरी 2017 को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के कर्मियों और अधिकारियों को प्रमोशन में मिलनेवाले जातिगत आरक्षण पर रोक लगा दी थी. 25 जनवरी 2018 को कार्मिक विभाग की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गयी, जिसमें कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए राज्य सरकार के सभी कर्मियों और अधिकारियों के प्रमोशन पर रोक लगा दी गयी. कहा गया था कि कोर्ट का फैसला आने तक कोई प्रमोशन नहीं होगा.

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सरकार ने बना लिया था प्रमोशन देने का रास्ता

मामला कोर्ट में होने की वजह से सरकार ने अपने कर्मियों को प्रमोशन देने का रास्ता बना लिया था. सरकार की प्रमोशन नीति के बाद राज्य के कर्मियों और अधिकारियों के बीच खुशी तो थी, लेकिन विरोध भी हो रहा था. सरकार की नीति के तहत वे पद खाली रहेंगे, जो एससी और एसटी के लिए आरक्षित थे. इससे सामान्य वर्ग के कर्मियों और अधिकारी अपना विरोध जता रहे थे. झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने प्रमोशन के मामले में सरकार से मांग की थी कि कंडीशन लगाकर सभी कर्मियों और अधिकारियों को प्रमोशन दे दिया जाये.

फैसले का किया स्वागत

झारखंड सचिवालय सेवा संघ के महासचिव पिकेश कुमार सिंह ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि फैसला आने से लगभग डेढ़ सालों से बाधित प्रमोशन का रास्ता खुल गया है.

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