
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के कृषि सचिव को 29 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है. चंद्रदेव रंजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने यह निर्देश दिया.
इसे भी पढ़ें : 2 से 5 अक्टूबर तक मधुपुर में झारखंड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि पशुपालन विभाग में नियुक्त सहायक रजिस्ट्रार को प्रोन्नति देने पर विचार करने का निर्देश हाईकोर्ट ने विभाग को दिया था. प्रार्थी की ओर से इस संबंध में विभाग को आवेदन दिया गया था और हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पदोन्नति देने का आग्रह किया गया. लेकिन विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है.
इसे भी पढ़ें : Jamshedpur: घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला, भागकर बचाई जान
इसके बाद उनकी ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गयी . इस बीच तत्कालीन सचिव पूजा सिंघल कोर्ट में पेश होकर आश्वासन दिया था कि जल्द ही उन्हें प्रोन्नति दी जाएगी. इस पर अदालत ने अवमानना मामले को समाप्त कर याचिका निष्पादित कर दी. लेकिन दो साल बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया. इसके बाद प्रार्थी की ओर से दोबारा अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गई. सुनवाई के दौरान बताया गया कि अभी तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है. वहीं, सरकार का यह कहना कि राज्य में सभी प्रोन्नित पर रोक है, इस मामले में लागू नहीं होगा. क्योंकि इस मामले में कोर्ट का आदेश रोक लगाए जाने से पहले का है. इसपर अदालत ने नाराजगी जताई और अगली सुनवाई के दौरान कृषि सचिव को उपस्थित होने का आदेश दिया.
इसे भी पढ़ें : Bengal News : कोयला तस्करी मामले में बंगाल की सीएम ममता के भतीजे अभिषेक को ED का समन




