
New Delhi : कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाकर बेचने वालों की अब खैर नहीं. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फलों को पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करने पर सख्त रूख अपनाया है. व्यापारियों और फल विक्रेताओं को फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग नहीं करने के लिए चेतावनी दी है. स्पष्ट रूप से कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली एसिटलीन गैस फल पकाने में शामिल लोगों के लिए भी उतनी ही हानिकारक है, जितना यह फल का सेवन करने वालों के लिए है. एफएसएसएआई ने यह पाया कि व्यापारी/हैंडलर अभी भी प्रतिबंधित सामग्री यानी कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग फल पकाने के लिए कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने यह भी पाया कि व्यापारी/हैंडलर एथिलीन गैस के स्वीकृत स्रोतों का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं. इसलिए एफएसएसएआई ने निर्देश दिया है कि सभी व्यापारियों/फल संचालकों/एफबीओ के संचालन कक्षों को निर्देशों का सख्ती से पालन करना है.




