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MNREGA में काम के दौरान मजदूर की मौत हुई तो आश्रितों को मिलेंगे 75 हजार रुपये

  • डोभा पर में डूब कर मरने वालो के आश्रित को 50 हजार
  • 15 दिन तक काम करने वाले मजदूरों को मिलेगा अनुदान, दस करोड़ का किया गया प्रावधान

Ranchi: मनरेगा के काम के दौरान अगर किसी मजदूर की मौत होती है तो उनके आश्रित को 75 हजार रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया जायेगा. वहीं घायल होने या विकलांगता पर 37500 रुपये की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जायेगी.

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि अधिकतम 65 वर्ष तक के आयु के जिन मजदूरों के द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 15 दिनों तक मनरेगा अंतर्गत कार्य किया गया है, उनका उस वित्तीय वर्ष तथा उसके अगले वित्तीय वर्ष में मृत्यु अथवा दुर्घटना में मृत्यु अथवा अप्राकृतिक मृत्यु (हत्या सहित) अथवा अंग भंग हो जाने पर उनके वैध उत्तराधिकारी/ दुर्घटना से पीड़ित श्रमिक को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान प्रावधान के तहत करें.

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इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुग्रह अनुदान हेतु राज्य कोष से कुल 10 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है.

सचिव के द्वारा बताया गया कि मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिक राज्य के निर्धनतम परिवार के लोग होते हैं. ऐसे किसी श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु अथवा अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाने पर परिवार की आर्थिक स्थिति बिलकुल दयनीय हो जाती है तथा इन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुग्रह अनुदान का लाभ नहीं दिया जाता है.

ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया है कि अधिकतम 65 वर्ष तक के आयु के जिन मजदूरों के द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 15 दिनों तक मनरेगा अंतर्गत कार्य किया गया है, उनका उस वित्तीय वर्ष तथा उसके अगले वित्तीय वर्ष में मृत्यु अथवा दुर्घटना में मृत्यु अथवा अप्राकृतिक मृत्यु (हत्या सहित) अथवा अंग भंग हो जाने पर निम्न प्रकार से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान उनके वैध उत्तराधिकारी/ दुर्घटना से पीड़ित श्रमिक को किया जाएगा.

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इन्हें मिलेगा अनुदान

1. दुर्घटना में मृत्यु अथवा अप्राकृतिक मृत्यु (हत्या सहित) होने अथवा स्थायी रूप से विकलांग/ अंग भंग हो जाने पर राशि 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपए)
2. दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग होने पर राशि रुपए 37,500/ (सैंत्तीस हजार पांच सौ रुपए)
3. सामान्य मृत्यु होने पर राशि 30,000/- (तीस हजार रुपए)
4. मनरेगा योजना अंतर्गत निर्मित डोभा में डूबकर मरने वाले मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान के रूप में 50,000/- (पचास हजार रुपए)

सचिव ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को एक सप्ताह के अंदर ऐसे सभी मृत श्रमिक/ दुर्घटना से पीड़ित श्रमिकों को चिन्हित कर सूची विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है तथा यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे किसी प्रकार की घटना होने पर तुरंत विस्तृत स्थानीय जांच की जाय तथा मामला सही पाये जाने पर 24 घंटे के अंदर आश्रित/पीड़ित को राशि उपलब्ध कराई जाये.

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