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मोटर वाहन अगर स्टेट हाइवे के अलावा फ्लाईओवर,ब्रिज, बाइपास का करेंगे उपयोग तो देनी होगी यूजर फीस

Ranchi: झारखंड में चलने वाले सभी तरह के यांत्रिक वाहनों को भी यूजर फी देना होगा. पथ निर्माण विभाग ने झारखंड हाइवे फी डिटरमिनेशन ऑफ रूल्स एंड कलेक्शन संशोधन रूल्स 2021 में संशोधन किया है. इसके तहत खनिज क्षेत्र की सड़क के अलावा ब्रिज, इंटरचेंज, फ्लाईओवर, आरओबी,आरयूबी,बाइपास और टनल का भी उपयोग यांत्रिक वाहनों के द्वारा किया जायेगा तो उन्हें यूजर फीस देनी होगी. अगर कोई भी मैकिनिकल वाहन यूजर फी देने में असफल होता है तो उनपर पेनाल्टी लगायी जायेगी जो यूजर फी का तीन गुना हो सकता है.

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विभाग ने यूजर फी 600 रुपये प्रत्येक साइड के लिए निर्धारित किया है. इसके लिए ऑनलाइन ई-चालान की व्यवस्था की गयी है.

वाहन स्वामियों को इसके जरिये ही यूजर फी का भुगतान करना होगा. बता दें कि, राज्य सरकार ने राजस्व की बढ़ोतरी के खनन क्षेत्रों की सड़कों पर नौ टन से अधिक खनिज सामग्री ढोने पर वाणिज्यक वाहनों से यूजर फी लेने का फैसला लिया है.

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